कोरबा: बिजली चोरी के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सजा, जुर्माना और जेल दोनों की दी चेतावनी




त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा ****/ कोरबा। विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) श्री एस. शर्मा की अदालत ने बिजली चोरी के एक मामले में आरोपी राधेश्याम कुर्रे पिता लतेर कुर्रे, निवासी अयोध्यापुरी जमनीपाली, थाना दर्री, जिला कोरबा को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। यह निर्णय दिनांक 11 जुलाई 2025 को सुनाया गया।
मामले के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित दर्री जोन कोरबा ने बताया कि अभियुक्त राधेश्याम कुर्रे पर ₹1,16,300/- का बिजली बिल बकाया होने के कारण दिनांक 09 अगस्त 2022 को उसका कनेक्शन काट दिया गया था। इसके बावजूद दिनांक 29 अगस्त 2022 को दोपहर लगभग 1 बजे जब विभाग की टीम ने परिसर का निरीक्षण किया तो पाया कि अभियुक्त ने अवैध रूप से विद्युत लाइन जोड़कर बिजली का उपयोग किया। इस बेईमानी के चलते विभाग को ₹307/- की क्षति हुई।
इस मामले में कंपनी की ओर से अधिवक्ता श्री धनेश कुमार सिंह ने अदालत में प्रभावी पैरवी की और साक्ष्यों के साथ अभियुक्त के खिलाफ ठोस दलीलें पेश कीं।
सुनवाई के बाद न्यायालय ने अभियुक्त राधेश्याम कुर्रे को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत ₹2,000/- का जुर्माना और जुर्माना न देने की स्थिति में 1 माह (30 दिन) का साधारण कारावास देने का आदेश दिया। इसके अतिरिक्त धारा 138 के तहत ₹1,500/- का जुर्माना और भुगतान न करने पर 10 दिन का साधारण कारावास भी सुनाया गया।
इस निर्णय के बाद विद्युत विभाग ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अवैध बिजली कनेक्शन से बचें और समय पर अपने बिल का भुगतान करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
