60 लाख से अधिक की बकाया राशि पर कोर्ट का कुर्की आदेश, नवागांव की भूमि होगी ज़ब्त


त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा ****/ तहसील कटघोरा के ग्राम नवागांव स्थित भूमि पर कोर्ट ने कुर्की आदेश जारी कर दिया है। यह कार्रवाई ओम साई राइस मिल, नवागांव (कटघोरा) के प्रोप्राइटर गौरी जायसवाल पिता हरप्रसाद जायसवाल द्वारा शासन के पक्ष में देय राशि ₹60,67,367/- का भुगतान नहीं किए जाने के कारण की गई है।
छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 147(ख) एवं 147(ग) के तहत यह आदेश पारित किया गया। प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार, श्रीमती विमला देवी जायसवाल, पत्नी हरप्रसाद जायसवाल, निवासी ग्राम नवागांव, तहसील कटघोरा, जिला कोरबा (छ.ग.) के नाम पर स्थित तीन खातों की भूमि को कुर्क करने का आदेश दिया गया है। संबंधित भूमि विवरण इस प्रकार है:
इस आदेश के तहत किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा उक्त संपत्तियों को खरीदने, स्थानांतरित करने या भार डालने पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। तहसीलदार कार्यालय द्वारा 21 अप्रैल 2025 को यह आदेश जारी किया गया, जिसके अनुसार उक्त भूमि अब शासन के अधीन होगी जब तक बकाया राशि का निपटान नहीं किया जाता।
अधिकारियों के अनुसार यह निर्णय राजस्व हितों की रक्षा और सरकारी देनदारियों की वसूली सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। यह आदेश संबंधित भूमि पर किसी भी प्रकार के लेनदेन को रोकता है।
