सीजीपीएफ में 12% की राशि स्वेच्छा से कटवाने शासन ने किया प्रावधान







* वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी व वित्त सचिव मुकेश बंसल से की थी मांग
त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा ****/ छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने 25 जनवरी 2024 व 23 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी को व 24 जून 2024 को वित्त सचिव मुकेश बंसल को ज्ञापन सौंपा था। जिसमें मांग की गई थी कि सीजीपीएफ में 12 प्रतिशत राशि कटौती का प्रावधान होने के बाद भी इच्छुक कर्मचारियों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है, इस योजना को लागू कर कर्मचारियों को लाभांवित किया जाए। उक्त मांग पर प्रदेश सरकार ने निर्णय ले लिया है। जिसके अनुसार सीजीपीएफ में 12 प्रतिशत से अधिक की राशि स्वेच्छा से कर्मचारी कटवा सकेंगे।
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष मनोज चौबे ने जानकारी देते हुए बताया की जीपीएफ में 12 प्रतिशत से अधिक राशि अपने वेतन से कटवाने के संबंध में अपर संचालक पेंशन एवं भविष्य निधि ने 16 दिसंबर को आदेश जारी कर पुरानी पेंशन योजना अंतर्गत ऐसे शासकीय सेवक जिन्होंने ओपीएस विकल्प चयन किए हैं तथा 1.04.2022 के पश्चात नियुक्त हुए हैं, ऐसे शासकीय सेवकों के लिए सामान्य भविष्य निधि नियम 11 के अनुसार शासकीय सेवक के मूल वेतन (परिलब्धियों) का न्यूनतम 12 प्रतिशत तथा 12 प्रतिशत से अधिक राशि अपने वेतन से स्वेच्छया कटवाने का प्रावधान ई-कोष सॉफ्टवेयर में किया गया है। साथ ही समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी कार्यालयों को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश भी दे दिए गए हैं। इस निर्णय के बाद एसोसिएशन ने वित्त मंत्री व वित्त सचिव के प्रति आभार जताया है।






