हत्या की सुलझी गुत्थी * आपसी रंजिश के इरादे से की थी हत्या



* हत्या के कथित आरोपी को पहले भी चोरी के मामले में जा चुका हैं पकड़ा
* पुलिस के द्वारा घटना स्थल के आसपास का फुटेज खंगाल की गयी कथित आरोपी की पहचान
* हत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए की गयी थी एक विशेष टीम गठित
त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा ***/ जिले में 19 नवंबर को प्रार्थी सुखनंदन बंजारे के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि आहत खेमलाल बंजारे इसका मंझला बड़ा भाई है, जो काफी सालों से ग्राम छोडकर कोरबा टी.पी. नगर में रहकर एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर गैरेज का काम करता है तथा गैरेज में ही रहता एवं सोता है। 18 नवंबर को सायं लगभग 04:00 बजे खेमलाल बंजारे ने इसे गैरेज आकर बताया था कि वह यूनियन बैंक में खाता खुलवाया है और अपने गैरेज चला गया था उसके बाद 19 नवंबर को सुबह लगभग 07:00 बजे जब यह चाय पीने टी.पी. नगर स्थित एक होटल के पास आया था तब एक पान ठेला वाले ने बताया कि गैरेज के पास किसी को बहुत बेरहमी से मारा गया है तब वहां जाकर देखा तो इसका बड़ा भाई खेमलाल बंजारे की हत्या करने की नीयत से किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा सिर में टॉयलेट सीट पटक कर मारा गया है, जिसे सिर में गंभीर चोंट आयी है। प्रार्थी कि रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध कमाक 719/2024 धारा 109 (1) बी.एन.एस. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए कोरबा जिला पुलिस अधीक्षक सिद्वार्थ तिवारी द्वारा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यू.बी.एस. चौहान, श्रीमती नेहा वर्मा एवं नगर पुलिस अधीक्षक भूषण एक्का के पर्यवेक्षण मे एक टीम गठित की जिसमे चौकी सीएसईबी एवं सायबर सेल कोरबा को दिशा-निर्देश प्राप्त हुआ।
वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त दिशा-निर्देश के परिपालन मे टीम के द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया, टीम के साथ फोरेंसिक अधिकारी, डॉग स्कॉड को भी शामिल किया गया। टीम के द्वारा घटना स्थल कि बारीकी से जॉच की गई, जॉच के दौरान पाया गया की मामले में घटनास्थल का निरीक्षण कर आहत का 01 जोड़ी चप्पल, एक नग गमछा तथा घटना में प्रयुक्त एक सफेद मटमैला रंग का वेस्टर्न टॉयलेट सीट को जप्त किया गया।
मामले में आहत खेमलाल बंजारे उपचार के दौरान 28 नवंबर को सुबह 08:05 बजे डी.के.एस. अस्पताल रायपुर में फौत हो गया है, जिसकी मृत्यु के संबंध में पुलिस थाना गोलबाजार जिला रायपुर में मर्ग क. 0/1080/2024 धारा 194 बी.एन.एस.एस. कायम कर मृतक खेमलाल बंजारे के शव का पंचनामा कार्यवाही कर पोस्टमॉर्टम कराया गया। पुलिस थाना गोलबाजार जिला रायपुर से मर्ग क. 0/1080/2024 धारा 194 बी. एन.एस. से संबंधित मर्ग दस्तावेज छायाप्रति प्राप्त कर मामले में धारा 103 (1) बी.एन.एस. जोड़ा गया। मामले में टीम के द्वारा घटनास्थल तथा आसपास के लोगों से पूछताछ की गयी और गवाहों के बयान को बारीकी से अवलोकन करने पर एक संदेही नीला रंग की जैकेट पहने व्यक्ति को घटनास्थल पर देखा गया, जिसमे घटना स्थल के आसपास घुम रहे संदेहियों की पहचान कर उनसे पूछताछ की गयी।
पूछताछ के दौरान संदेही को तलब कर समक्ष गवाहों के पुछताछ करने पर उसने बताया है कि वह अभी विगत 02 सप्ताह से बुधवारी बाजार में बने ओव्हरब्रिज के उपर सोता है तथा लोहा, टीना, कबाड़ बिनने का काम करता है। संदेही जब 4-5 साल का था तब से उसके माता-पिता की मृत्यु हो गई है तब से लावारिश है। वह कभी वववद्यालय नही गया है बस अपना नाम लिखने सीखा है। वह टीपी नगर कोरबा में रोज लोहा, टीना बिनने का काम करता था तथा अपना जीवन यापन करता था।
टी.पी. नगर में ही खेमलाल बंजारे रहता था, जो आये दिन इसे कबाड़ बिनने पर चोरी करते हो कहकर गाली-गलौच करते रहता था और मारता पीटता भी था। अभी घटना के 3-4 दिन पहले भी खेमलाल बंजारे इसे मारपीट किया था। वह 18 नवंबर की रात्रि करीब 11:30 बजे लेकर पैदल राजू होटल खाना लेने जा रहा था। तब गैरेज मोड़ में नाली के पास खेमलाल बंजारे नशे में बैठा था, जो इसे देखते ही गाली-गलौच करने लगा और इसे मारने के लिये उठने लगा तो यह अपने पास रखे देशी शराब के पव्वा से खेमलाल के सिर में मार दिया तब वह नाली में गिर गया उसी समय राजू होटल तरफ से एक मोटर सायकल वाले को आते देखा तो रोड के उस पास ट्रेलर के डाला के पिछे छिप गया और आस-पास देखा तो सुलभ शौचालय के सामने स्थित ठेला के पीछे एक टॉयलेट शीट पडा था जिसे उठाकर लाया और 02 बार खेमलाल बंजारे के सिर में जोर-जोर से पटक कर उसे मार दिया, टॉयलेट शीट खेमलाल के सिर में ही छोड़ दिया। फिर खेमलाल के पैंट के जेब को देखा तो बाये जेब में 500 रू. रखा था जिसे निकालकर पैदल बुधवारी बाजार ओव्हरब्रिज आ गया तथा खाना खाकर सो गया। खेमलाल बंजारे के जेब से निकाला सारा पैसा खाने पीने में धीरे-धीरे खर्च हो गया है। घटना दिनांक के समय वह नीला रंग को जैकेट पहना था, जिसे जप्त किया गया है।
उपरोक्त घटना प्रकरण में कथित आरोपी के विरुद्ध धारा सदर का अपराध घटित करना सबूत पाये जाने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

