कोरबा खदान में घुसकर काम रोकने के आरोप में एफआईआर दर्ज



त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा सार्वजनिक क्षेत्र के वृहद उपक्रम कोल् इंडिया के अधीन संचालित एसईसीएल बिलासपुर की कोरबा-पश्चिम क्षेत्र में स्थापित खुले मुहाने की गेवरा कोयला परियोजना अंतर्गत एसईसीएल की मेगा प्रोजेक्ट कोयला खदान में अनाधिकृत प्रवेश कर कोयला उत्खनन का कार्य बाधित करने के मामले में ग्रामीणों पर अपराध दर्ज किया गया हैं।
दर्ज एफआईआर के अनुसार 16 दिसम्बर को प्रात: मेसर्स केसीसी डेको (जेव्ही) के भूतपूर्व उक्त कामगारों द्वारा दीपका खान परिक्षेत्र में प्रातः अनाधिकृत प्रवेश कर कोयला उत्पादन एवं ओ.बी. उत्पादन के कार्य को बाधित किया। कार्य बाधित किए जाने से एसईसीएल दीपका क्षेत्र को आर्थिक क्षति हुई। साथ ही साथ इससे राज्य शासन को राजस्व / रायल्टी की भी क्षति होगी। उपरोक्त व्यक्तियो के द्वारा केसीसी कंपनी के कर्मचारीयों को काम पर जाने से रोका जा रहा था। इससे ओबी खनन एवं कोयल उत्पादन नहीं हो पाया।
एफआईआर में इस बात का भी उल्लेख है कि एसईसीएल भारत सरकार का एक उपक्रम है एवं इसके अंतर्गत आने वाले दीपका क्षेत्र द्वारा एनटीपीसी सीपत एवं देश के अन्य विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति की जाती है एवं देश की ऊर्जा प्रगति में निरंतर भागीदारी दी जा रही है। इसके अंतर्गत खदान में कार्य को रोकना एवं व्यवधान उत्पन्न होने से ऊर्जा उत्पादन का कार्य भी प्रभावित होता है।
फिलहाल शिकायत पर दीपका पुलिस द्वारा राज कुमार शर्मा क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक दीपका क्षेत्र की रिपोर्ट पर मनोज कुमार लहरे, रामनारायण श्रीवास, रमेश कुमार पटेल, संजय कुमार पटेल, दिनेश कुमार राठौर के विरुद्ध धारा 147, 341, 447-IPC के तहत जुर्म दर्ज किया गया हैं।

