श्याम मित्र मंडल कोरबा का चुनाव अमान्य, 45 दिन में नये सिरे से होंगे चुनाव







त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा ***/ *कोरबा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं सोसायटीज रायपुर ने श्री श्याम मित्र मंडल समिति कोरबा द्वारा दिनांक 01 अक्टूबर 2024 को आयोजित चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया है। साथ ही समिति को 45 दिनों के भीतर नई कार्यकारिणी गठित करने का स्पष्ट आदेश भी जारी किया गया है।
यह आदेश याचिकाकर्ता गोपाल कुमार अग्रवाल द्वारा दायर रिट याचिका क्रमांक 6329/2024 के संदर्भ में पारित किया गया है। अग्रवाल ने याचिका में आरोप लगाया था कि चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया गैरकानूनी, अपारदर्शी और पक्षपातपूर्ण रही, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मूल भावना को ठेस पहुँची है।
इस मामले की सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अमितेन्द्र किशोर प्रसाद की एकलपीठ ने वर्ष 2024 में लंबित याचिका पर 45 दिनों के भीतर निर्णय देने के निर्देश दिए थे। न्यायालय के इस आदेश के अनुपालन में रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटीज ने संबंधित चुनाव को रद्द करते हुए समिति को निर्देशित किया है कि वह 45 दिन के भीतर नये सिरे से निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव कराकर नवगठित कार्यकारिणी की सूचना सहायक रजिस्ट्रार कार्यालय को प्रस्तुत करें।
यह निर्णय उन सदस्यों के लिए संतोषजनक और राहतकारी माना जा रहा है, जो लंबे समय से समिति में सदाचारपूर्ण और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की पुनर्स्थापना की माँग कर रहे थे। अब देखना होगा कि समिति किस प्रकार से इस निर्णय का पालन करते हुए नई कार्यकारिणी का गठन करती है।





