July 4, 2026

त्रिनेत्र टाईम्स

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त्रिनेत्र टइम्स कोरबा ****/ जिले के कटघोरा में शहीद वीर नारायण सिंह चौक के निकट बनी 9 दुकानों को शासन के आदेश पर सील कर दिया गया हैं। बताया जा रहा हैं की उच्च न्यायालय ने इस मामले में स्थगन आदेश जारी किया है। पूर्वकालीन शासन काल में जनपद पंचायत कटघोरा के आधिपत्य की उक्त बेशकीमती जमीन को कई टुकड़ों में बांट कर तत्कालीन जनपद सीईओ के द्वारा लीज पर दे दिया गया था। जानकारी के अनुसार लीज पर जिन्हें दिया गया वे राजनीति में दखल रखने वाले और प्रभावशाली लोग हैं। उस समय मामला उछलने पर तत्कालीन कलेक्टर ने जांच कराई तो जनपद सीईओ डिप्टी कलेक्टर के द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर जनपद की जमीन लीज पर देना पाया गया और एक सप्ताह के भीतर जांच करवाकर 18/11/2019 को कलेक्टर ने लीज को निरस्त कर दिया।
इसके बाद जिन्होंने लीज पर जमीन ली है, उन्होंने न्यायालय की राह पकड़ी और मामला कमिश्नर कोर्ट तक ले गए। कमिश्नर कोर्ट ने कलेक्टर के निरस्तीकरण आदेश दिनांक 18/11/2019 के विरुद्ध फैसला दिया और कलेक्टर के आदेश को सही नहीं ठहराते हुए निरस्ती के आदेश को अपने फैसले 15/12/2022 में लीज लेने वालों के पक्ष में निर्णय दिया।
इसके बाद कलेक्टर ने स्वयं छःग शासन की ओर से पक्षकार होते हुए वर्ष 2024 में अपील/रिवीजन दायर किया। न्यायालय, सचिव छग शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में मामला पहुंचने पर व्यवसायियों द्वारा कलेक्टर की अपील को अनुचित करार देते हुए (लीज लेने वालों ने) उच्च न्यायालय में अपने अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष रखा कि कमिश्नर, कलेक्टर के अधीन नहीं आते और कमिश्नर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीनस्थ नहीं हैं इसलिए दोनों ही सूरत में राहत प्रदान की जाय।
बताया जा रहा हैं की व्यापारियों के द्वारा प्रस्तुत अंतरिम राहत/स्थगन प्रदान करने के आवेदन पर 13 दिसंबर 2024 को न्यायाधीश एन.के. चंद्रवंशी के द्वारा सारी बातों का परीक्षण किया गया और सवाल- जवाब भी किए गए। इस दौरान उन्हें अवगत कराया गया कि न्यायालय सचिव, छःग शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान किसी भी तरह का आदेश पारित नहीं किया गया है। न्यायाधीश ने इसकी तस्दीक शासन के अधिवक्ता के माध्यम से करवाई जिन्होंने न्यायालय सचिव से बात करने के बाद न्यायाधीश को अवगत कराया कि मामले में सुनवाई और बहस हो चुकी है लेकिन कोई आदेश जारी नहीं दिया गया है। चूंकि उस वक्त तक न्यायालय सचिव, छःग शासन की तरफ से कोई आदेश नहीं हुआ था, इसकी जानकारी पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा व्यवसायी पक्ष के अधिवक्ता के आग्रह पर अंतत: राहत प्रदान करते हुए स्थगन आदेश जारी किया गया कि आगे की करवाई सुनवाई की अगली तारीख तक स्थगित रहेगी। दिए गए फैसले में सचिव पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के समक्ष लंबित राजस्व मामला संख्या 44/2024 की आगे की कार्यवाही सुनवाई की अगली तारीख तक स्थगित रखे जाने का आदेश न्यायाधीश एन.के. चंद्रवंशी द्वारा जारी किया गया, यदि अंतिम आदेश पारित नहीं हुआ है। इसके बाद संबंधित लोगों ने राहत महसूस की थी कि इस बीचकी गई कार्यवाही से हड़कंप मच गया हैं।
व्यापारियों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि यह सरासर उच्च न्यायालय की अवमानना है और सारा कुछ स्पष्ट होने व स्थगन के बाद भी सुनवाई की अगली तारीख से पहले इस तरह की कार्यवाही के खिलाफ पुनः उच्च न्यायालय जा रहे हैं। यह भी बताया कि इसी खसरा नम्बर की जमीन पर ही वर्ष 1998 में भी 8 दुकानें 30 वर्षों तक के लिए लीज पर दी गई थी जो आज भी संचालित हो रही हैं।
कटघोरा तहसीलदार रोहित सिंह ने बताया कि न्यायालय सचिव छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग महानदी भवन छ.ग. के प्रकरण कमांक न्यायालय सचिव पं.ग्रा.वि./44/2024 पारित आदेश 13.12.24 के तहत जनपद पंचायत कटघोरा द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए त्रुटिपूर्ण प्रकिया के तहत आबंटित लीज को निरस्त किया गया है। चूंकि वर्तमान में लीज आबंटन निरस्त होने के कारण विधि विरूद्ध लीज पर निर्मित परिसम्पत्ति वैधानिक स्थिति शासन में निहित है। इसलिये उक्त परिसम्पत्ति पर सक्षम अधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय लिये जाने तक अवैध लीज पर निर्मित परिसम्पत्ति को आगामी आदेश तक सील किया जाता है।

 

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