July 22, 2025

त्रिनेत्र टाईम्स

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कोरबा  आरोप लगाते हुए बताया गया हैं की कोरबा-चांपा फोरलेन के लिए बरपाली में प्रशासन द्वारा एक परिवार की जमीन का अधिग्रहण करने का फैसला लिया है। कहा जा रहा हैं की प्रशासन द्वारा अब तक उन्हें एनएच से प्रभावित जमीन, मकान व दुकान का उचित मुआवजा प्रदान नहीं किया गया है और एसडीएम द्वारा 25 सितंबर को उन्हें नोटिस दे दी गई है जिसमें तीन दिवस के भीतर महतो परिवार को जमीन, मकान व दुकान खाली करने को कहा गया है। नोटिस मिलने से उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। उन्होंने कलेक्टर को पत्र लिखकर उचित मुआवजा दिए जाने की मांग करते हुए साथ ही नोटिस देकर अनावश्यक परेशान करने वाले अधिकारी पर कार्रवाई करने मांग की हैं।
पीडि़त परिवार से वास्ता रखने वाले एक जदयू नेता ने आरोप लगाते हुए अपने पत्र में कहा है कि उनकी खसरा नंबर 696/1 की जमीन पर मकान व दुकान बरपाली में बना हुआ है। जिसे कोरबा-चांपा एनएच के लिए अधिग्रहित किया जा रहा है। पूर्व में इसका मुआवजा बनाया गया था जो त्रुटिपूर्ण होने के कारण न्यायालय में लंबित है। बावजूद इसके एसडीएम कोरबा ने 25 सितंबर को पुराने अवार्ड पत्र को आधार मानकर तीन दिवस के भीतर जमीन को खाली करने को कहा है। जिससे परेशानी बढ़ गई है। अत: मांग है कि तत्काल उन्हें उचित मुआवजा दिलाया जाए।

 

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