बिजली चोरी पर अदालत का कड़ा प्रहार: दोषी करार अभियुक्त, विशेष न्यायालय का सख्त फैसला; वरिष्ठ अधिवक्ता धनेश कुमार सिंह की प्रभावी पैरवी बनी निर्णायक



त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा **//**//* कोरबा। विद्युत चोरी के मामले में विशेष न्यायालय (विद्युत) ने सख्त रुख अपनाते हुए अभियुक्त को दोषी करार दिया है। माननीय विशेष न्यायाधीश (विद्युत) श्री सन्तोष शर्मा ने स्पेशल केस (इलेक्ट्रिसिटी) क्रमांक 37/2025 में पारित अपने निर्णय में विद्युत अधिनियम, 2003 की धाराओं 135 एवं 138 के तहत अभियुक्त को दोषसिद्ध ठहराते हुए विधि अनुसार अर्थदंड अधिरोपित किया। साथ ही अर्थदंड जमा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का भी आदेश दिया। न्यायालय ने धारा 154(5) के तहत ₹5,320 का सिविल दायित्व भी निर्धारित किया।
प्रकरण में परिवादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता धनेश कुमार सिंह ने प्रभावी एवं तथ्यपरक पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष साक्ष्यों और कानूनी तथ्यों को मजबूती से प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की दलीलों से संतुष्ट होकर न्यायालय ने अभियुक्त के विरुद्ध दोषसिद्धि का फैसला सुनाया।
इस महत्वपूर्ण फैसले को विद्युत चोरी जैसे आर्थिक अपराधों के विरुद्ध कड़ा न्यायिक संदेश माना जा रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता धनेश कुमार सिंह ने कहा कि ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई से विद्युत चोरी पर प्रभावी अंकुश लगेगा, शासकीय राजस्व की सुरक्षा होगी और कानून के शासन के प्रति आम नागरिकों का विश्वास और अधिक मजबूत होगा। न्यायालय का यह निर्णय भविष्य में विद्युत चोरी करने वालों के लिए एक स्पष्ट चेतावनी के रूप में भी देखा जा रहा


