गाड़ियों के ऊपर, बगल या पीछे तिरंगे झंडे को लगाना गैर कानूनी माना गया है. अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.




त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा उदय *** झंडे का प्रयोग न तो किसी प्रकार की पोशाक या वर्दी के किसी भाग के रूप में किया जाएगा और न ही इसे तकियों, रूमालों, नेपकिनों अथवा किसी ड्रेस सामग्री पर कढ़ाई अथवा मुद्रित किया जाएगा
झंडे पर किसी प्रकार के अक्षर नहीं लिखे जाएंगे
झंडे को किसी वस्तु के लेने, देने, पकड़ने अथवा ले जाने के आधार के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा
लेकिन विशेष अवसरों और राष्ट्रीय दिवसों जैसे गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर समारोहों के एक भाग के रूप में झंडे को फहराए जाने से पूर्व उसमें गुलाब की पंखुड़ियां रखने में कोई आपत्ति नहीं होगी।
झंडे का प्रयोग न तो वक्ता की मेज को ढकने के लिए और न ही वक्ता में मंच के ऊपर लपेटने के लिए किया जाएगा
झंडे को जानबूझकर जमीन अथवा फर्श को छूने अथवा पानी में डूबने नहीं दिया जाएगा
झंडे को जानबूझकर “केसरिया” रंग को नीचे प्रदर्शित करते हुए नहीं फहराया जाएगा;


जब भी कभी राष्ट्रीय झंडा फहराया जाए तो उसकी स्थिति सम्मानपूर्ण और विशिष्ट होनी चाहिए।
क्षतिग्रस्त अथवा अस्त-व्यस्त झंडा प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए।
झंडे को किसी अन्य झंडे अथवा झंडों के साथ एक ही समय में एक ही ध्वज दंड से नही फहराया जाएगा

