कोरबा पत्नी की आत्महत्या मामले में पति को 10 साल कैद के सजा सुनाई न्यायलय ने




कोरबा-पश्चिम क्षेत्र में स्थित कुसमुंडा के गेवरा बस्ती में संतान नहीं होने के कारण पति द्वारा प्रताडि़त किए जाने का आरोप लगा था बताया जा रहा हैं की जिससे परेशान महिला ने आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में न्यायालय ने कथित आरोपी पति को 10 साल की सजा सुनाई है। कुसमुंडा थाना अंतर्गत बरपाली मोहल्ला गेवरा बस्ती निवासी की शादी घटना से 2 साल पहले हुई थी। बताया जा रहा हैं की शादी के बाद संतान नहीं होने के कारण उक्त महिला को प्रताडि़त किया जाता था।
जानकारी के अनुसार लड़ाई-झगड़ा व मारपीट से परेशान होकर उक्त महिला ने अपने ऊपर मिट्टी तेल छिडक़कर आग लगा ली थी। इससे उसकी मृत्यु हो गई। मामले में मृतका के पिता की रिपोर्ट पर कुसमुंडा पुलिस ने कथित आरोपी पति के खिलाफ आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का जुर्म दर्ज किया था।
मामला प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटघोरा के न्यायालय में विचाराधीन था। जहां सुनवाई के दौरान शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक अशोक कुमार आनंद ने पैरवी करते हुए साक्ष्यों को मजबूती के साथ रखा। दोष सिद्ध होने पर न्यायालय के न्यायधीश वेन्सेस्लास टोप्पो ने आरोपी पति को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 2 हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया गया।
