कोरबा में आइसक्रीम फैक्ट्री सील: नाबालिग श्रमिक मिलने पर नगर निगम और श्रम विभाग की संयुक्त कार्यवाही




त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा ****/ कोरबा, छत्तीसगढ़। जिले के निहारिका क्षेत्र अंतर्गत चौपाटी के पास संचालित एक आइसक्रीम फैक्ट्री को नगर निगम और श्रम विभाग की संयुक्त टीम ने गंभीर अनियमितताओं के चलते सील कर दिया है। यह कार्यवाही फैक्ट्री के विरुद्ध प्राप्त शिकायत के आधार पर की गई, जिसमें श्रम कानूनों के उल्लंघन की जानकारी दी गई थी।
जांच के दौरान यह सामने आया कि फैक्ट्री में एक 17 वर्षीय नाबालिग से कार्य करवाया जा रहा था, जो बाल श्रम अधिनियम का सीधा उल्लंघन है। इस संबंध में विभाग द्वारा बाल श्रमिक अधिनियम के अंतर्गत विधिवत प्रकरण तैयार किया गया है। साथ ही फैक्ट्री में श्रमिकों से संबंधित अन्य नियमों जैसे अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, न्यूनतम वेतन अधिनियम और वेतन भुगतान अधिनियम का भी उल्लंघन पाया गया है। इन सभी मामलों में कानूनी कार्रवाई करते हुए न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया जाएगा।
कोरबा जिले के कलेक्टर अजीत वसंत द्वारा भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जिले में संचालित सभी उद्योगों व फैक्ट्रियों की समय-समय पर जांच की जाए तथा जो भी नियमों का उल्लंघन करते पाए जाएं, उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
इस कार्रवाई से यह संदेश गया है कि श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाले किसी भी संस्थान को बख्शा नहीं जाएगा और बच्चों से श्रम कराना पूरी तरह से असंवैधानिक एवं दंडनीय अपराध है।


