February 5, 2025

त्रिनेत्र टाईम्स

खबरें जरा हट के

 


* वर्ष 2022 में की गई कुल कार्यवाही से ये 200% की वृद्धि दर्ज और वर्ष 2023 की तुलना में 400% की वृद्धि दर्ज
* अब तक 1,10,70,000/- रुपए समन शुल्क किया गया वसूल
* यातायात दुर्घटनाओं को देखते हुए लगातार की जा रही कार्यवाही
त्रिनेत्र टाइम्स   कोरबा जिला पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर बढ़ते यातायात दुर्घटनाओं को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यूबीएस चौहान एवं नेहा वर्मा के पर्यवेक्षण में जिले के सभी राजपत्रित अधिकारी थाना/चौकी को विशेष अभियान चलाकर जिले के मुख्य मार्ग, चौक-चौराहों पर पेट्रोलिंग किया जा रहा है और मादक पदार्थो का सेवन कर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट की कार्यवाही की जा रही है। इस अभियान के तहत अब तक जिले में मादक पदार्थो का सेवन कर वाहन चलाने वालों के विरूद्ध सख्ती से कार्यवाही करते हुए कुल 1107 लोगों के विरुद्ध धारा 185 एम वी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।
उल्लेखनीय हैं की वर्ष 2022 में पूरे साल का आँकड़ा 529 था और वर्ष 2023 में मात्र 265, परंतु इस वर्ष अब तक पिछले वर्षों की तुलना में क्रमशः 200% और 400% अधिक कार्यवाही की गई है।
मादक पदार्थो का सेवन कर वाहन चलाने वालों को न्यायलय में प्रस्तुत कर प्रत्येक प्रकरण में 10000 सम्मन शुल्क जमा कराया गया है। जिससे अभी तक 1,10,70,000/- रुपए शुल्क जमा कराया गया है। शेष में कार्यवाही अभी लंबित है।
कोरबा पुलिस के अधिकारी एवं कर्मचारियों के द्वारा पेट्रोलिंग के दौरान मुख्य चौक-चौराहा एवं भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाकर पेट्रोलिंग किया गया, गलत तरीके से वाहन चलाने वाले एवं मादक पदार्थो का सेवन कर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी। ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से पूरे कोरबा जिले के सभी थाना क्षेत्र में सख्त कार्यवाही की गयी, लगातार हो रहे दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यह विशेष अभियान चलाया गया, अभियान के तहत दो पहिया वाहन, चार पहिया वाहन, पिकअप ट्रक एवं ट्रेलर की जांच की गयी और उन्हें मादक पदार्थो का सेवन कर वाहन न चलाने और ना ही अपने करीबियों को नशे की हालत में वाहन चलाने देने हेतु उनको समझाया गया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.