कोरबा क्या जिलाबदर होंगे क्रांति सेना के दिलीप मिरी ?



* छग राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही की अनुशंषा की है कोरबा जिला पुलिस अधीक्षक ने
त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संयोजक दिलीप कुमार मिरी को जिलाबदर किये जाने की अनुशंषा कोरबा जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा की गई है। फिलहाल मामला जिला दंडाधिकारी के समक्ष लंबित है जिस पर सुनवाई उपरांत निर्णय लिया जाना है।
लोकसभा चुनाव की राजनीतिक सरगर्मी के बीच कोरबा जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला दण्डाधिकारी न्यायालय में क्षेत्रीय दल छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के कोरबा जिला संयोजक दिलीप कुमार मिरी के विरूद्ध छग राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 सहपठित धारा 8 के अंतर्गत जिला बदर किये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। कहा गया है कि दिलीप मिरी ऐसी रीति से कार्य कर रहा है जिससे लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और छग राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 में वर्णित दण्डनीय अपराध करने में आमदा हो गये हो। जिसे नियंत्रित किए जाने हेतु तुम्हारे विरूद्ध छग राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 सहपठित धारा 8 के अंतर्गत जिला बदर किया जाना आवश्यक हो गया है। इस विषय पर दिलीप मिरी को निर्धारित तिथि को उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत करने कहा गया है।
इस मामले में दिलीप मिरी का कहना है कि मेरे विरुद्ध सभी केस जनआंदोलन से जुड़े हुए हैं। अभी मेरे ख़िलाफ़ कोई भी प्रकरण में अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, और मैं अधिवक्ता संघ कोरबा का सदस्य भी हूँ।

