रिलायंस रिटेल स्मार्ट बाजार के परिवादी को मानसिक और आर्थिक क्षतिपूर्ति देने दिए निर्देश



त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा। ****/ जिले के एक उपभोक्ता ने रिलायंस रिटेल स्मार्ट बाजार के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज की थी। उक्त शिकायत में बताया था कि उन्होंने 21 जुलाई को रिलायंस रिटेल स्मार्ट बाजार से एक पेंट और शर्ट खरीदी थी, लेकिन शर्ट का मूल्य अधिक बताकर उनसे अधिक पैसे वसूले गए थे।
जानकारी के अनुसार उपभोक्ता आयोग ने मामले की सुनवाई के बाद रिलायंस रिटेल स्मार्ट बाजार को निर्देश दिया है कि वह परिवादी को शर्ट की कीमत 599 रुपये नगद या ऑनलाइन के माध्यम से 30 दिनों के भीतर वापस करे। इसके अलावा, आयोग ने रिलायंस रिटेल स्मार्ट बाजार के परिवादी को मानसिक और आर्थिक क्षतिपूर्ति के रूप में 3,000 रुपये और वाद व्यय के रूप में 2,000 रुपये देने निर्देश दिया है।
बताया जा रहा हैं की आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि रिलायंस रिटेल स्मार्ट बाजार भविष्य में इस प्रकार के अनुचित व्यापारिक व्यवहार की पुनरावृत्ति नहीं करेगा। आयोग के इस फैसले से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी और व्यापारियों को भी अपने व्यापारिक व्यवहार में सुधार करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

