बैंक से लिए उधार की रकम अदा करने दिया गया चेक हुआ बाउंस,आरोपी को सुनाई गई सजा




त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक गेवरा शाखा से 25 हजार का उधार लेकर उसे समय से ना लौटने की वजह से युवक को 6 महीने की साधारण कारावास की सजा सुनाई गई. मामले की जानकारी के अनुसार आरोपी कृष्ण कुमार के द्वारा जनरल स्टोर के संचालन हेतु छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की गेवरा शाखा द्वारा 25 हजार रुपए उधार लिया गया था,

जिसे अदा करने के लिए युवक के द्वारा बैंक को चेक के माध्यम से 33271 रुपए की राशि जारी की गई, बैंक के द्वारा उक्त चेक को जब शाखा में जमा किया गया तो उसमें पर्याप्त राशि ना होना दिखाया गया जिसकी सूचना बैंक द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से विधिक रूप से आरोपी युवक को दिया गया लेकिन आरोपी युवक रकम चुकाने में असफल रहा इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायाधीश से युवक को 6 माह साधारण कारावास एवं 66000 रुपए बैंक को अदा करने की सजा सुनाई गई. समय पर बैंक पैसा ना देने से 3 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा अभी सुनाई गई
छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की तरफ से अधिवक्ता धनेश कुमार सिंह ने पूरे मामले की पैरवी की


