कोरबा का सफेद हाथी पहुंचा हाई कोर्ट, अस्पताल और पार्किंग के बीच फंसा था पेंच, क्या है पुरा मामला जाने इस खास खबर में,



त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा के हृदयस्थल सुनालिया रोड में स्थित अधर में लटकी मल्टी लेवल पार्किंग का है। कई सालों से अधर में लटकी परियोजना को ट्रैक पर लाने के लिए कोरबा नगर निगम आयुक्त ने निर्माण कार्य के ठेकेदार मे. विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी की एस.डी. व पी.जी. की राशि राजसात करते हुए ठेका निरस्त कर दिया था और शेष निर्माण कार्य पूरा करने पुनः निविदा जारी कर दी थी। साथ ही ठेका कंपनी को निगम में कार्य करने से 1 साल के लिए ब्लैकलिस्ट भी कर दिया था। हमेशा की तरह निगम प्रशासन ने ठेकेदार को नोटिस देने के पश्चात भी ठेकेदार द्वारा कार्य शुरू नहीं करने की बात कही। इसके विरोध में ठेकेदार कंपनी ने उच्च न्यायलय में याचिका दायर करते हुए कहा की निगम की कार्यवाही गलत है। निगम ने बिना कंपनी का पक्ष सुने ही उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया। कंपनी ने अपनी याचिका में कहा की उसने नोटिस का जवाब दिया था जिसे निगम प्रशासन द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया। निर्माण कार्य में हुई लेट लतीफी के लिए ठेकेदार ने जिला प्रशासन को ही दोषी ठहराया है। ठेकेदार का कहना है की ठेका पार्किंग बनाने का हुआ था जिसके अनुरूप वह कार्य कर रहा था। तत्पश्चात जिला प्रशासन द्वारा पार्किंग में अस्पताल बनाने की योजना बना दी गई। अब फिर जिला प्रशासन उसे पार्किंग का ही निर्माण करने निर्देशित कर रहा है। कंपनी ने यह भी कहा की ठेका 2017 है, निगम द्वारा उसे पुराने रेट में ही कार्य करने कहा जा रहा है जो की वर्तमान में उसके लिए संभव नहीं है।

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा व न्यायाधीश बी.डी. गुरु की डिवीजन बेंच में हो रही थी। दोनों पक्षों की दलील सुनकर मुख्य न्यायाधीश सिन्हा शासकीय अधिवक्ता पर जमकर बरसे। प्रशासन द्वारा पार्किंग में अस्पताल बनाने फिर पुनः उसे पार्किंग बनाने की बात पर श्री सिन्हा ने नाराजगी जताई। उन्होंने प्रशासन का पक्ष रख रहे शासकीय अधिवक्ता को खरी खोटी सुनाते हुए कहा ” आप लोगों ने मजाक बना रखा है। पार्किंग का निर्माण करवाते हो और फिर कहते हो की अस्पताल बना दो। पार्किंग में अस्पताल बन सकता है क्या ? वो भी तब जब 70% कार्य हो चूका है और उसका भुगतान भी किया जा चूका है। उन पैसों का क्या होगा ? जनता के पैसों को बर्बाद किया जा रहा है। आपकी जेब से इन पैसों की भरपाई करवाऊंगा”। न्यायालय ने दोनों पक्षों को दो सप्ताह का समय देते हुए प्रकरण में शपथ पत्र दायर कर अपना पक्ष रखने निर्देशित किया है।

