डीएमएफ के अप्रारंभ कार्यो को कलेक्टर ने निरस्त करने का आदेश जारी किया.. ब्रोकरों में खलबली
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त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा। पूर्ववर्ती सरकार में जारी किए डीएमएफ के अप्रारंभ कार्यो को कलेक्टर ने निरस्त करने का आदेश जारी किया है। कार्य निरस्त होने की खबर के बाद नजराना देकर काम स्वीकृत कराने वाले ब्रोकरों में खलबली मच गई है।
बता दें कि सत्ता बदलते ही पुरानी सरकार के द्वारा जारी किये गए डीएमएफ के कार्यो को कलेक्टर ने निरस्त कर दिया है। जारी आदेश में छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर के पत्र कमांक एक 19/2015/XII/1 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20/12/2023 के अनुसार कडिका क्रमांक 21 का उल्लेख करते हुए छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 (यचा संशोधित) अंतर्गत अप्रारंभ कार्यों को तत्काल प्रभाव से रोक लगाने एवं निरस्त किये जाने हेतु प्राप्त निर्देशानुसार जिला खनिज संस्थान न्यास कोरबा शासी परिषद् बैठक दिनांक 02.02.2024 में समान माननीय सदस्यों द्वारा लिये निर्णय के परिपालन में 20 दिसम्बर 2023 की स्थिति में समस्त अप्रारंभ कार्यों को प्रभाव से निरस्त किया जाता है।


