February 11, 2026

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सेन्ट्रल वर्क्सशाप एस.ई.सी.एल. कोरबा में विधिक जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन

देश के सुचारू रूप से संचालन हेतु कानून का होना आवश्यक: अपर जिला सत्र न्यायाधीश

कोरबा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के प्लान आफ एक्शन 2023-24 के अनुसार विद्यालय, महाविद्यालय शिक्षण संस्थान एवं अन्य संस्थान तथा सामुदायिक भवन, नगर निगम, ग्रामीण एवं अन्य क्षेत्रों में जन सामान्य को कानून के संबंध में अवगत कराये जाने के लिए जिला स्तर पर श्री डी0एल0 कटकवार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के मार्गदर्शन में जयप्रकाश कॉलोनी, सेन्ट्रल वर्क्सशाप, एस.ई.सी.एल. कोरबा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
उक्त शिविर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश  विक्रम प्रताप चन्द्रा एवं  कृष्ण कुमार सूर्यवंशी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा छात्र-छात्राओं को जनोपयोगी कानून के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई।  चन्द्रा के द्वारा छात्र-छात्राओं को बताया गया कि कानून का पालन करना अति आवश्यक है। कानून नहीं होगी तो अराजकता फैल जाएगा। किसी भी समाज के सुचारू संचालन के लिये कानून का होना बहुत ही जरूरी है। उनके द्वारा बालकों के संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी छात्र-छात्राओं को प्रदाय किया गया।
इसी प्रकार  सूर्यवंशी द्वारा बताया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा का मुख्य उद्देश्य जन सामान्य को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदाय करना है ताकि समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को न्याय से वंचित होना न पड़े। विधिक जागरूकता शिविर के माध्यम से जन सामान्य को जनोपयोगी कानून के संबंध में जागरूक करता है। साथ ही छात्र-छात्राओं को साइबर लॉ, मोटर व्हीकल एक्ट की जानकारी दी गई। न्यायाधीशों के द्वारा छात्र-छात्राओं के जिज्ञासा का समाधान किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य व्ही.दास, व्याख्याता श्रीमती नीलमणी कुजुर सहित विद्यालय के अन्य शिक्षकगण उपस्थित थे।

 

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