कोरबा: जंगल में हत्या के तीनों आरोपी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा — SHO प्रमोद डडसेना की विवेचना रही निर्णायक




त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा, 26 जून 2025। **** — कोरबा जिले के करतला थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लबेद के जंगल में हुई क्रूर हत्या के तीन कथित आरोपियों को न्यायालय ने दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (ADJ कोर्ट) ने सुनाया, जिसमें करतला थाने के तत्कालीन एसएचओ प्रमोद डडसेना की सूक्ष्म और प्रमाणिक विवेचना को अहम माना गया।
यह मामला 15 फरवरी 2024 का है, जब ग्राम सेदरीपाली निवासी अमित कुमार साहू की जंगल में पत्थर और बोलेरो से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। यह हत्या लूट की नियत से की गई थी। मृतक के छोटे भाई अजय प्रकाश साहू की शिकायत पर करतला थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया और तत्परता से जांच शुरू की।
करतला थाने के तत्कालीन प्रभारी प्रमोद डडसेना ने विवेचना के दौरान तकनीकी और दस्तावेजी साक्ष्य जुटाए। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण, फॉरेंसिक साक्ष्य और आरोपियों की भूमिका को पुख्ता करने वाले प्रमाणों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। इन साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत पेश किया गया।
विचारण के दौरान आरोपियों के विरुद्ध प्रस्तुत प्रमाण इतने सशक्त रहे कि न्यायालय ने तीनों को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में थाना प्रभारी डडसेना की तत्परता और न्यायसंगत कार्रवाई को सराहना मिल रही है।
स्थानीय लोगों एवं मृतक के परिजनों ने न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत करते हुए पुलिस विभाग, विशेषकर तत्कालीन एसएचओ प्रमोद डडसेना के प्रति आभार व्यक्त किया है। यह निर्णय पुलिस विवेचना की प्रभावशीलता और कानून के प्रति लोगों के विश्वास को और मजबूत करता है।


