छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने पेंशनर्स एवं कर्मचारियों के लिए महंगाई राहत दर में की बढ़ोतरी, 55% दर से भुगतान होगा




त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा ****/ रायपुर, 29 अप्रैल 2025 — छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (CSPTCL) ने पेंशनर्स, पारिवारिक पेंशनर्स और कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई राहत (Dearness Relief / Dearness Allowance) की दर को 53% से बढ़ाकर 55% करने का निर्णय लिया है। यह संशोधित दर 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी।
पेंशनर्स व पारिवारिक पेंशनर्स के लिए आदेश के प्रमुख बिंदु:
- 1 जनवरी 2025 से महंगाई राहत की संशोधित दर 55% होगी, जो पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर देय होगी।
- जनवरी 2025 से मार्च 2025 तक की अवधि का भुगतान अप्रैल 2025 में किया जाएगा और अप्रैल से जून 2025 तक की राशि का भुगतान जुलाई 2025 में किया जाएगा।
- महंगाई राहत की गणना के लिए 50 पैसे से अधिक के अंश को पूर्ण रुपये माना जाएगा जबकि 50 पैसे या उससे कम को नगण्य किया जाएगा।
- राहत की गणना “मूल पेंशन” (Commutation से पहले की राशि) के आधार पर की जाएगी।
सेवारत अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आदेश के प्रमुख बिंदु:
- जिन कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2016 से वेतनमान मिला है, उन्हें भी महंगाई भत्ता अब 55% की दर से मिलेगा।
- जनवरी 2025 से मार्च 2025 तक की महंगाई भत्ता राशि का भुगतान अप्रैल 2025 में किया जाएगा, और इसी प्रकार आगे की राशि क्रमशः निर्धारित की गई है।
- सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारियों को जनवरी 2025 से सेवा निवृत्ति माह तक का भुगतान महंगाई भत्ते सहित किया जाएगा।
- महंगाई भत्ते की गणना में भी 50 पैसे से अधिक अंश को एक रुपया माना जाएगा।
यह निर्णय महंगाई की बढ़ती मार से राहत देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे न केवल वर्तमान पेंशनधारकों को लाभ मिलेगा, बल्कि सेवारत कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा।


