May 22, 2025

त्रिनेत्र टाईम्स

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“छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्रांति की तैयारी: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने निवेशकों को दी समयबद्ध सेवाओं की सौगात”

 त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा ****/  रायपुर, 26 अप्रैल 2025 — छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास के नए युग में प्रवेश कर रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने और उन्हें त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। अब औद्योगिक निवेश से जुड़ी विभिन्न स्वीकृतियां और सेवाएं तय समय-सीमा के भीतर प्रदान की जाएंगी, जिससे राज्य में औद्योगिक माहौल को नई गति मिलेगी और रोजगार के अवसरों का सृजन तेजी से होगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का वक्तव्य:
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा,

“हमारा लक्ष्य छत्तीसगढ़ को देश का सबसे आकर्षक और अनुकूल औद्योगिक गंतव्य बनाना है। समयबद्ध, पारदर्शी और जवाबदेह सेवाएं देकर हम निवेशकों का विश्वास बढ़ाएंगे और युवाओं के लिए व्यापक रोजगार अवसर तैयार करेंगे।”

प्रमुख निर्णय और सेवा समय-सीमाएं:
राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड द्वारा जारी आदेश के अनुसार, विभिन्न स्वीकृतियों हेतु समय-सीमा इस प्रकार तय की गई है:

  • खतरनाक और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन अनुमति: 60 दिन
  • बायो-मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन अनुमति: 60 दिन
  • ठोस अपशिष्ट प्रबंधन स्वीकृति: 30 दिन
  • निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन अनुमति: 30 दिन
  • नदी या जलाशयों से जल दोहन हेतु अनुमति: 300 दिन
  • जल आपूर्ति एजेंसी से जल अनुपलब्धता प्रमाण पत्र: 90 दिन

भवन निर्माण से जुड़े पांच महत्वपूर्ण चरणों के लिए:

  • भवन योजना स्वीकृति
  • परिवर्तन/पुनरीक्षण अनुमति
  • ध्वस्तीकरण एवं पुनर्निर्माण अनुमति
  • प्लिंथ स्तर स्वीकृति
  • अधिभोग/पूर्णता प्रमाण पत्र

इन सभी के लिए अधिकतम 45 दिन की समयसीमा तय की गई है।

लिफ्ट एवं एस्केलेटर स्थापना:

  • पंजीकरण, नवीनीकरण एवं निरीक्षण हेतु 45 दिन

स्टार्टअप इकाइयों का पंजीकरण:

  • 45 दिन के भीतर निपटारा

निवेशकों के प्रश्नों एवं शिकायतों का समाधान:

  • प्रश्नों का उत्तर 7 दिन में
  • शिकायतों का निराकरण 15 दिन में
  • सेवा क्षेत्र इकाइयों के प्रश्नों का समाधान 7 दिन में, और शिकायतों का निराकरण 15 दिन में

नई अधिसूचना की खासियत:
पहली बार कई महत्वपूर्ण औद्योगिक सेवाओं को छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत अधिसूचित किया गया है। जिन सेवाओं को अब तक अधिसूचित नहीं किया गया था, वे इस नए आदेश के साथ अधिसूचित मानी जाएंगी। इससे निवेशकों को एक मजबूत कानूनी संरक्षण और सुनिश्चित सेवा समयसीमा की गारंटी मिल रही है।

राज्य सरकार की दृष्टि:
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रक्रियाओं के सरलीकरण और सेवा वितरण की समयबद्धता से छत्तीसगढ़ देश के औद्योगिक मानचित्र पर एक मजबूत और प्रतिस्पर्धी राज्य के रूप में उभरेगा। औद्योगिक निवेश में तेजी लाकर राज्य के आर्थिक विकास को एक नई ऊंचाई तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है।

छत्तीसगढ़ सरकार के इस क्रांतिकारी कदम से राज्य में औद्योगिक निवेश की नई लहर चलने की पूरी संभावना है। निवेशकों के लिए बना यह अनुकूल वातावरण न केवल राज्य के आर्थिक विकास को सशक्त करेगा, बल्कि हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न करेगा। औद्योगिक समृद्धि की दिशा में यह निर्णय मील का पत्थर साबित होगा।

 

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