January 21, 2026

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कोरबा निगम के सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी कार्यालय पहुंचकर कराएं जीवित प्रमाण पत्र को अपडेट कराने जारी हुआ आदेश


कोरबा  नगरीय निकाय के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों (पेंशनरों) का जीवित प्रमाण-पत्र प्रत्येक वर्ष माह नवम्बर में संचालनालय भेजा जाना अनिवार्य है। जीवित प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं होने पर संबंधित को पेंशन का भुगतान नहीं किया जावेगा
संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर के पत्र क्र./तीन/ पेंशन/2023/3712 दिनांक 15 सितम्बर 2023 के परिपालन में नगरीय निकायों के पेंशनरों का जीवित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से सत्यापन कराया जाकर पेंशनरों की सूची 31 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से संचालनालय को भेजने का निर्देश प्राप्त हुआ है।
नगर पालिक निगम, कोरबा के समस्त पेंशनरों को सूचित किया है कि जीवित प्रमाण पत्र के प्रारूप को पूर्ण रूप से भरकर एवं आपके व्यक्तिगत बैंक खाता के शाखा प्रबंधक से प्रमाणी करण कराकर 15 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से नगर पालिक निगम, कोरबा के स्थापना शाखा के पेंशन विभाग में जमा करना सुनिश्चित करें।

 

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