⚡ बिजली चोरों पर न्याय का करंट! कोरबा में चार मामलों में विशेष न्यायालय का सख्त फैसला, अर्थदण्ड के साथ कारावास की सजा ⚡






त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा **//** कोरबा विद्युत चोरी के मामलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए माननीय विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम), कोरबा श्री संतोष शर्मा ने विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत दर्ज चार पृथक-पृथक प्रकरणों में दोष सिद्ध पाए गए आरोपियों को भारी अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में साधारण कारावास की सजा सुनाकर स्पष्ट संदेश दिया है कि विद्युत चोरी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
न्यायालय द्वारा यह महत्वपूर्ण निर्णय 06, 08, 14 एवं 15 जनवरी 2026 को पारित किए गए, जिससे जिले में विद्युत चोरी के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई का उदाहरण स्थापित हुआ है।
🔹 प्रकरणों का विवरण
प्रकरण क्रमांक 29/2025
अभियुक्त अभिषेक राठिया, पिता गोवर्धन राठिया, निवासी घिनारा के विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, कोरबा (ग्रामीण) द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त पर ₹1,17,030/- का विद्युत बिल बकाया होने के कारण विद्युत कनेक्शन विच्छेद किया गया था। इसके बावजूद दिनांक 05.01.2024 को औचक निरीक्षण के दौरान अभियुक्त द्वारा अवैध लाइन जोड़कर विद्युत चोरी करते हुए पाया गया, जिससे विभाग को ₹2,642/- की क्षति हुई।
प्रकरण क्रमांक 146/2023
अभियुक्त गोरेलाल पटेल, पिता रामसिंग पटेल, निवासी ग्राम पकरिया, उरगा के विरुद्ध दिनांक 28.01.2023 को किए गए औचक निरीक्षण में विद्युत चोरी प्रमाणित पाई गई। अभियुक्त पर ₹1,00,160/- का बकाया विद्युत बिल था तथा अवैध कनेक्शन से विद्युत चोरी कर विभाग को ₹4,140/- की क्षति पहुंचाई गई।
प्रकरण क्रमांक 27/2025
अभियुक्त बलीराम, पिता सुमित राम यादव, निवासी ग्राम ढेंगुरडीह, रजगामार के विरुद्ध दिनांक 13.01.2024 को किए गए औचक निरीक्षण में विद्युत चोरी पाए जाने पर परिवाद प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त पर ₹90,170/- का बकाया था तथा विद्युत चोरी से विभाग को ₹33,557/- की क्षति हुई।
प्रकरण क्रमांक 01/2021
अभियुक्त गणेश दास मानिकपुरी, पिता सुकुल दास मानिकपुरी, निवासी ओ.ए.-03, ए.बी. टाइप, सीएसईबी कॉलोनी, कोरबा के विरुद्ध दिनांक 31.08.2020 को किए गए औचक निरीक्षण में विद्युत चोरी प्रमाणित पाई गई, जिससे विभाग को ₹48,820/- की आर्थिक क्षति हुई।
⚖️ न्यायालय का दण्डादेश
माननीय विशेष न्यायालय द्वारा—
अभियुक्त अभिषेक राठिया को ₹8,000/-
अभियुक्त गोरेलाल पटेल को ₹13,000/-
अभियुक्त बलीराम को ₹40,500/-
अभियुक्त गणेश दास मानिकपुरी को ₹58,650/-
के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा नहीं करने की स्थिति में प्रत्येक अभियुक्त को 01 माह (30 दिवस) का साधारण कारावास भुगतने का आदेश दिया गया है।
इसके अतिरिक्त, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 138 के अंतर्गत प्रत्येक अभियुक्त को ₹1,000/- के अतिरिक्त अर्थदण्ड एवं उसके व्यतिक्रम में 10 दिवस के साधारण कारावास से भी दण्डित किया गया है।
⚡ सशक्त पैरवी का असर
उक्त सभी प्रकरणों में परिवादी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, कोरबा की ओर से नियुक्त अधिवक्ता श्री धनेश कुमार सिंह द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रभावी, सशक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिसके परिणामस्वरूप आरोपियों को दोष सिद्ध कर सख्त सजा सुनाई गई।
➡️ यह निर्णय जिले में विद्युत चोरी के खिलाफ कड़ा संदेश है और आम जनता के लिए कानून का भय व अनुशासन स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।





