बिजली चोरी के मामले में आरोपी को ₹1.54 लाख का जुर्माना, न भरने पर दो माह की जेल




त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा ****/ कोरबा। विद्युत अधिनियम 2003 के तहत बिजली चोरी के एक मामले में विशेष न्यायालय (विद्युत अधिनियम) कोरबा ने आरोपी को दोषी पाते हुए ₹1,54,000 के आर्थिक दंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में 2 माह (60 दिन) के साधारण कारावास की सजा भी निर्धारित की गई है।
इस मामले में विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) श्री एस. शर्मा ने निर्णय सुनाया। आरोपी राजेश कुमार पिता संतोष, निवासी चुनचुनी बस्ती, कुसमुंडा, तहसील कटघोरा, जिला कोरबा के विरुद्ध यह कार्रवाई की गई।
प्रकरण के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित दर्री जोन कोरबा द्वारा अभियुक्त के ऊपर ₹74,474 का विद्युत बकाया होने के कारण उसकी बिजली काट दी गई थी। बाद में कंपनी द्वारा गठित निरीक्षण दल ने दिनांक 26 मार्च 2021 को आरोपी के निवास पर जांच की, जिसमें यह तथ्य सामने आया कि आरोपी ने हुकिंग के माध्यम से 2021 वॉट विद्युत भार का अवैध उपयोग कर बिजली चोरी की। इससे कंपनी को ₹51,326 की आर्थिक क्षति हुई।
इस आधार पर कंपनी द्वारा आरोपी के विरुद्ध विशेष न्यायालय (विद्युत अधिनियम), कोरबा में प्रकरण क्र. 56/2021 दिनांक 24.08.2021 को प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में विद्युत वितरण कंपनी की ओर से अधिवक्ता श्री धनेश कुमार सिंह ने प्रभावी पैरवी करते हुए कोर्ट के समक्ष पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए।
सभी तथ्यों और सबूतों पर विचार करते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपी राजेश कुमार को दोषी करार देते हुए ₹1,54,000 का जुर्माना लगाया। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को दो माह की साधारण कारावास भुगतनी होगी।
यह फैसला बिजली चोरी के मामलों में कड़ा संदेश देने वाला माना जा रहा है, जिससे आम नागरिकों में कानून के प्रति सजगता और जवाबदेही बढ़ेगी।
