कोरबा में कोटपा एक्ट 2003 के तहत कार्रवाई: तंबाकू विक्रेताओं पर चालान, जागरूकता अभियान भी चलाया”




त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा ****/ राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) के अंतर्गत कोरबा जिले में कोटपा अधिनियम 2003 के तहत व्यापक कार्रवाई और जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस.एन. केसरी के निर्देशानुसार किया गया। नोडल अधिकारी डॉ. कुमार पुष्पेंश और जिला कार्यक्रम प्रबंधक पदमाकार शिंदे के मार्गदर्शन में परिवर्तन दल द्वारा यह कार्रवाई की गई।
अभियान के दौरान जिला सलाहकार (NTCP) डॉ. मानसी जायसवाल, औषधि निरीक्षक सुनील सांडे, औषधि निरीक्षक ऋषि साहू और सोशल वर्कर संतोष केवट की टीम ने नगर निगम विभाग और पुलिस थाना बालको कोरबा के थाना प्रभारी अभिनवकांत सिंह के सहयोग से बालको क्षेत्र के विभिन्न स्थानों—बालको मार्केट, चेक पोस्ट चौक, बस स्टैंड क्षेत्र, भादरापारा, फायर कॉलोनी, प्राथमिक शाला भादरापारा बालको और प्राथमिक शाला फायर कॉलोनी बालको—में कार्रवाई की।
अभियान के दौरान कोटपा एक्ट 2003 की धारा 6 के तहत 06 चालान और धारा 4 के तहत 10 चालान काटे गए। दुकानदारों और आमजन को तंबाकू और नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही जागरूकता संबंधी पंपलेट वितरित किए गए और 03 दुकानों में समझाइश दी गई। सभी संबंधित दुकानों में कोटपा एक्ट की धारा 6 (अ) का पोस्टर भी चस्पा किया गया।
डॉ. मानसी जायसवाल ने बताया कि कोटपा अधिनियम का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाना और नागरिकों को इसके दुष्परिणामों से बचाना है। उन्होंने कहा कि इस तरह के अभियानों से जागरूकता बढ़ेगी और कोरबा को एक स्वच्छ व तंबाकू मुक्त जिला बनाने में मदद मिलेगी।
थाना प्रभारी अभिनवकांत सिंह ने भी आम जनता से अपील की कि वे कोटपा अधिनियम का पालन करें और शैक्षणिक संस्थानों व सार्वजनिक स्थलों के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री से परहेज करें।
अभियान के अंत में टीम ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में उल्लंघन करने वालों पर और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पहल से न केवल नियमों का पालन सुनिश्चित होगा, बल्कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी।


