कोरबा: न्यू कोरबा व श्वेता अस्पताल पर 20-20 हजार का जुर्माना, श्वेता अस्पताल का लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित




📌 कोरबा, 27 जून 2025:
त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा ****/ जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय कोरबा द्वारा दो निजी अस्पतालों – न्यू कोरबा अस्पताल (मंगलम विहार, कोसाबाड़ी) एवं श्वेता अस्पताल (जिला जेल के पास, रजगामार रोड) पर नर्सिंग होम एक्ट 2010 के उल्लंघन के मामलों में कड़ी कार्यवाही की गई है। निरीक्षण दल की रिपोर्ट के आधार पर दोनों अस्पतालों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।
इस कार्रवाई के तहत श्वेता अस्पताल का लाइसेंस 1 जुलाई से 15 जुलाई 2025 तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में अस्पताल में किसी भी प्रकार की चिकित्सकीय सेवाएं संचालित करने की अनुमति नहीं होगी।
🔍 कार्यवाही का विवरण:
दिनांक 24 जून 2025 को नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत प्राधिकृत निरीक्षण दल द्वारा श्वेता अस्पताल एवं न्यू कोरबा अस्पताल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दोनों चिकित्सकीय संस्थानों में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं, जिसके पश्चात संस्थानों को 24 घंटे के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
दोनों अस्पतालों ने 27 जून 2025 को अपना जवाब प्रस्तुत किया, जिसे समीक्षा के बाद असंतोषप्रद पाया गया। साथ ही यह भी पाया गया कि संस्थान नर्सिंग होम एक्ट 2010 के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।
📑 कानूनी प्रावधान के तहत दंड:
छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010 की धारा 12 के तहत न्यू कोरबा अस्पताल पर ₹20,000 जुर्माना अधिरोपित किया गया है।
इसी अधिनियम की धारा 9 एवं 12 के तहत श्वेता अस्पताल पर ₹20,000 जुर्माना लगाया गया है, साथ ही उसका लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित किया गया है।
🚫 निलंबन अवधि में प्रतिबंध:
श्वेता अस्पताल को दिनांक 01 जुलाई से 15 जुलाई 2025 तक चिकित्सकीय सेवाएं संचालित करने की अनुमति नहीं होगी।
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स्वास्थ्य सेवाओं में अनियमितता को लेकर जिला प्रशासन की यह कठोर कार्रवाई एक सख्त चेतावनी है कि स्वास्थ्य संस्थानों को नियमों का पूर्ण पालन करना अनिवार्य है। भविष्य में भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहने की संभावना है यदि संस्थान नियमों की अवहेलना करते हैं।


