कोरबा में नवीन कानून संहिताओं पर एक दिवसीय कार्यशाला सम्पन्न, 131 पुलिस विवेचक हुए लाभान्वित



त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा ****/ भारतीय दण्ड प्रक्रिया व्यवस्था में व्यापक बदलावों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, आज दिनांक 25 अप्रैल 2025 को कोरबा जिला कलेक्टरेट स्थित ऑडिटोरियम में नवीन कानून संहिताओं पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में कुल 131 पुलिस विवेचकों सहित कोरबा जिले के समस्त राजपत्रित एवं गैर राजपत्रित पुलिस अधिकारीगण शामिल हुए।
कार्यशाला में भारतीय न्याय संहिता 2023 (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (BNSS), एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 (BSA) के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इसका मुख्य उद्देश्य विवेचकों को इन नवीन संहिताओं की व्यावहारिक समझ देना एवं विवेचना के दौरान आने वाली समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना था।

कार्यक्रम का शुभारंभ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नीतीश ठाकुर की उपस्थिति में हुआ। कार्यशाला में निम्नलिखित माननीय न्यायिक अधिकारियों ने विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन प्रदान किया:
- न्या. गरिमा शर्मा, विशेष न्यायाधीश NDPS एक्ट – भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (BNSS) पर व्याख्यान।
- न्या. डॉ. ममता भोजवानी, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो – भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 (BSA) के प्रावधानों पर प्रस्तुति।
- न्या. सीमा प्रताप चंद्रा, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश – भारतीय न्याय संहिता 2023 (BNS) पर विश्लेषण।
सत्र के दौरान न्यायिक अधिकारियों एवं पुलिस विवेचकों के बीच गहन संवाद हुआ। उपस्थित अधिकारियों ने अपने अनुभवों के आधार पर विवेचना में आ रही व्यावहारिक समस्याओं को साझा किया, जिनका समाधान मौके पर ही दिया गया। यह संवादात्मक सत्र सभी प्रतिभागियों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुआ एवं उन्हें नवीन विधिक व्यवस्था को आत्मसात करने में सहायता मिली।
कोरबा पुलिस प्रशासन द्वारा इस प्रकार की कार्यशालाओं के माध्यम से नए कानूनों की समझ को बढ़ावा देने का प्रयास सराहनीय है, जिससे कानून व्यवस्था की गुणवत्ता में सुधार होगा और न्याय प्रक्रिया और अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनेगी।
— पुलिस अधीक्षक कार्यालय, कोरबा (छ.ग.)

