February 12, 2026

त्रिनेत्र टाईम्स

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हिट एंड रन कानून पर जिला ऑटो संघ को थाना प्रभारी अभिनवकान्त ने दी समझाइस व नए कानून के विषय मे दी जानकारी. January 2, 2024 admin WhatsAppFacebookTwitterShare कोरबा(सेंट्रल छत्तीसगढ़)अंकित सिंह :- केंद्र सरकार के हिट एंड रन कानून का विरोध सोमवार से छत्तीसगढ़ व अन्य प्रदेशों के साथ साथ कोरबा जिले में आज दूसरे दिन मंगलवार को और गहरा गया। यहां सुबह से बस आपरेटर, ट्रांसपोर्टर विरोध में उतर आए और बसों के पहिये रोक दिए। बसों को स्टैंडों पर ही रोकना शुरू कर दिया गया। जिसे लेकर ऑटो संघ ने भी अब हड़ताल पर जाने का मन बना लिए है। जिसे लेकर कोरबा एसपी जितेंद शुक्ला के निर्देश पर कोतवाली थाना प्रभारी अभिनव कांत सिंह ने ऑटो संघ को बुलाकर समझाइस दी साथ ही हिट एंड रन के नए कानून को लेकर जागरूक किया। कोतवाली थाना प्रभारी अभिनवकान्त सिंह द्वारा वाहन चालकों के लिये बनाए गए नये कानून के संबंध में अवगत कराया और उन्हे बताया गया कि कोई ट्रक ड्राइवर या वाहन चालक किसी को टक्कर मारकर भागता है तो उक्त कानून के दायरे में आएगा और यदि कोई वाहन चालक हादसे के बाद घटनास्थल से हटकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है या डायल 100 को सूचित करता है या फिर हादसे में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाता है तो उसकी सजा में कटौती की जा सकती है। उन्होंने कहा कि यह कानून हादसे में घायल व्यक्ति के प्रति सहानुभूति रखते हुए उसकी जान बचाने के उद्देश्य से बनाया गया है। ड्राइवर के हित के विरोध में उक्त कानून नहीं है। इस दौरान ओटो संघ के पदाधिकारी व चालक मौजूद रहे।

त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा :- केंद्र सरकार के हिट एंड रन कानून का विरोध सोमवार से छत्तीसगढ़ व अन्य प्रदेशों के साथ साथ कोरबा जिले में आज दूसरे दिन मंगलवार को और गहरा गया। यहां सुबह से बस आपरेटर, ट्रांसपोर्टर विरोध में उतर आए और बसों के पहिये रोक दिए। बसों को स्टैंडों पर ही रोकना शुरू कर दिया गया। जिसे लेकर ऑटो संघ ने भी अब हड़ताल पर जाने का मन बना लिए है। जिसे लेकर कोरबा एसपी जितेंद शुक्ला के निर्देश पर कोतवाली थाना प्रभारी अभिनव कांत सिंह ने ऑटो संघ को बुलाकर समझाइस दी साथ ही हिट एंड रन के नए कानून को लेकर जागरूक किया।

कोतवाली थाना प्रभारी अभिनवकान्त सिंह द्वारा वाहन चालकों के लिये बनाए गए नये कानून के संबंध में अवगत कराया और उन्हे बताया गया कि कोई ट्रक ड्राइवर या वाहन चालक किसी को टक्कर मारकर भागता है तो उक्त कानून के दायरे में आएगा और यदि कोई वाहन चालक हादसे के बाद घटनास्थल से हटकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है या डायल 100 को सूचित करता है या फिर हादसे में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाता है तो उसकी सजा में कटौती की जा सकती है। उन्होंने कहा कि यह कानून हादसे में घायल व्यक्ति के प्रति सहानुभूति रखते हुए उसकी जान बचाने के उद्देश्य से बनाया गया है। ड्राइवर के हित के विरोध में उक्त कानून नहीं है। इस दौरान ओटो संघ के पदाधिकारी व चालक मौजूद रहे।

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