कोरबा गिरदावरी कार्य में लापरवाही के आरोप में ग्राम बेंदरकोना का पटवारी हुआ निलंबित



* कलेक्टर निर्देश पर जाँच के बाद हुई कार्यवाही
त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा जिले में गिरदावरी कार्य में लापरवाही की शिकायत पर कलेक्टर के निर्देश पर हुई जाँच में सही पाए जाने पर बेंदरकोना के पटवारी को एसडीएम ने निलंबित कर दिया है। बताया गया है कि आवेदक प्यारेलाल कर्ष निवासी ग्राम बेंदरकोना तहसील भैंसमा द्वारा 19 दिसम्बर को अपने भूमि स्वामी हक की भूमि ग्राम बेंदरकोना प.ह.नं. 03 स्थित कुल रकबा 1.74 ए. के रकबा अनुसार धान विक्रय किये जाने हेतु संबंधित पटवारी को आदेशित करने के संबंध में शिकायत पत्र प्रस्तुत किया गया था।
कलेक्टर सौरभ कुमार ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए जाँच कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये थे। उक्त शिकायत पत्र के आधार पर गठित संयुक्त जांच दल जिसमें एक डिप्टी कलेक्टर, राजस्व अधिकारी और सहायक अधीक्षक शामिल थे द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार पटवारी, प.ह.नं. 03 बेंदरकोना रा.नि.मं. व तहसील भैंसमा के द्वारा कृषि भूमि के गिरदावरी कार्य में लापरवाही बरतते हुए गिरदावरी कार्य किया जाना पाया गया। पटवारी का उक्त कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के विपरीत मानते हुए पटवारी को प.ह.नं. 03 रा.नि.मं. भैंसमा को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) क के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उक्त पटवारी का मुख्यालय तहसील कार्यालय करतला नियत किया गया है। उन्हें निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

