कोरबा अभद्र व्यवहार का आरोप सिद्ध होने पर शिक्षक के खिलाफ कि गयी निलंबन की कार्यवाही
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कोरबा जिले के पोड़ी-उपरोड़ा तहसील के अंतर्गत ग्राम डंगनिया हरदीपारा में छात्र-छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार करने, अपशब्दों का प्रयोग करने तथा मारपीट करने की शिकायत जांच कार्यवाही के दौरान सही पाई गयी। इसके फलस्वरूप सहायक शिक्षक को निलंबित कर मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पोड़ी-उपरोड़ा नियुक्त किया गया है।
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जारी निलंबन आदेश के अनुसार पोड़ी-उपरोड़ा तहसील के अंतर्गत ग्राम डंगनिया हरदीपारा के ग्रामीणों ने प्राथमिक शाला डंगनिया के सहायक शिक्षक के विरूद्ध गंभीर शिकायतें की थी। इसकी जांच सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी से कराई गई। जांच प्रतिवेदन में सभी आरोप सही पाए गए। सहायक शिक्षक का कृत्य कर्तव्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता एवं अनुशासनहीनता पूर्ण होने तथा छग सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत होने के कारण छग सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 तथा नियम 10 के तहत निलंबित किया गया है।


