कोरबा: कबाड़ी मुकेश साहू उर्फ़ बरबट्टी को चेक बाउंस मामले में दो माह जेल और 3.50 लाख रुपए का जुर्माना


त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा ****/ कोरबा सत्र न्यायालय ने कबाड़ी व्यवसायी मुकेश कुमार साहू उर्फ़ बरबट्टी को चेक बाउंस मामले में दो माह का साधारण कारावास और 3 लाख 50 हजार रुपए प्रतिकर राशि जमा करने की सजा सुनाई है। मामला उसके भाई शैलेश कुमार साहू को दिए गए चेक से संबंधित था।
जानकारी के अनुसार, मुकेश साहू ने अपने व्यवसाय के लिए शैलेश कुमार से तीन लाख रुपए उधार लिए थे और सिक्योरिटी के तौर पर चेक दिया था। राशि न लौटाने पर शैलेश ने यह चेक बैंक में जमा किया, लेकिन खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। इसके बाद शैलेश ने धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत न्यायालय में मामला दर्ज कराया।
निचली अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ मुकेश साहू ने अपील की थी, लेकिन सत्र न्यायालय ने अपील खारिज कर सजा को बरकरार रखा और आदेशानुसार आरोपी को जेल भेज दिया।
मुकेश साहू आदतन अपराधी है और इससे पहले भी दो मामलों में सजा भुगत चुका है। वर्ष 2014 में गेवरा-दीपका कोलरी क्षेत्र में ट्रक में फर्जी नंबर प्लेट लगाकर कोयला चोरी के आरोप में उसे तीन वर्ष की सजा हुई थी। वहीं, एक अन्य प्रकरण में जाहिद खान से खरीदे गए ट्रक के भुगतान के लिए दिया गया 1,01,000 रुपए का चेक बाउंस होने पर उसे तीन माह का कारावास और 1,40,000 रुपए का प्रतिकर राशि जमा करने की सजा सुनाई गई थी।
वर्तमान मामले में आरोपी की ओर से अधिवक्ता कमलेश साहू ने पैरवी की, जबकि आवेदक शैलेश कुमार साहू की ओर से अधिवक्ता बलराम तिवारी ने पक्ष रखा। न्यायालय ने सभी तथ्यों और प्रस्तुत तर्कों के आधार पर मुकेश साहू को दोषी करार दिया और सजा को बरकरार रखा।

