फ्लाई ऐश के अवैध डंपिंग पर सख्ती, 15 अप्रैल से जीपीएस ट्रैकिंग और जियो टैगिंग होगी अनिवार्य – वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी


त्रिनेत्र टाइम्स कोरबा ****/ कोरबा: छत्तीसगढ़ सरकार ने फ्लाई ऐश के अवैध डंपिंग पर रोक लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने विधानसभा में पत्रकारों से चर्चा के दौरान घोषणा की कि 15 अप्रैल से फ्लाई ऐश के ट्रांसपोर्टेशन में जीपीएस ट्रैकिंग और जियो टैगिंग सिस्टम अनिवार्य किया जाएगा। इस कदम से पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने और ट्रांसपोर्टेशन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी।
कोरबा में फ्लाई ऐश डंपिंग बनी बड़ी समस्या
कोरबा जिला फ्लाई ऐश के अवैध डंपिंग की समस्या से सबसे अधिक प्रभावित है। यहां स्थित लैंको पावर प्लांट, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको), एनटीपीसी, सीएसईबी और अन्य छोटे पावर प्लांट बड़ी मात्रा में फ्लाई ऐश का उत्पादन करते हैं। उचित निस्तारण की कमी के कारण इसे बेतरतीब ढंग से फेंक दिया जाता है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है और पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है।
नई व्यवस्था से अवैध डंपिंग पर लगेगी रोक
वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने स्पष्ट किया कि जीपीएस ट्रैकिंग और जियो टैगिंग सिस्टम लागू होने से अवैध डंपिंग की घटनाओं पर अंकुश लगेगा। इससे न केवल फ्लाई ऐश ट्रांसपोर्टेशन की निगरानी आसान होगी, बल्कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई भी की जा सकेगी।
सरकार के इस फैसले से कोरबा जिले के नागरिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। यह पहल स्वच्छ पर्यावरण और सुरक्षित जीवन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।


